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New tax rule PAN or Aadhaar required for transactions above 20 lakhs | आज से लागू हुआ नया टैक्स रूल, 20 लाख से अधिक के लेन-देन के लिए पैन या आधार जरूरी, जानिए क्या है नियम

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आपको बता दें कि CBDT इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। वहीं टैक्स की चौरी करने वालों पर भी नकेल कसना चाहती है। यह नया नियम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या अन्य प्रकार के सभी अकाउंट के साथ व्यावसायिक बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक , पोस्ट ऑफिस सहित सभी जगहों पर कैश ट्रांजेक्शन पर लागू होगा।

 


क्यों लाना पड़ा नया नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नया नियम उन लोगों के लिए लाया है जो बैंक से भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और ना ही वह आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स विभाग के पास ऐसे कई लोगों के बारे में जानकारी है जो एक साल के अंदर अपने बैंक अकाउंट में 20 लाख से अधिक का पैसा निकालते व जमा करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इस नियम के बाद अब उन्हें अपने पैन और आधार कार्ड की जानकारी बैंको को देना पड़ेगा, जिससे टैक्स चोरी में मदद मिलेगी।


जानकारी न देने पर आएगा नोटिस!

यह नियम आज से लागू हो गया है इसके बाद अब अगर आप कैश में पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक ही आपसे पैन व आधार कार्ड की डिटेल मागेंगे, अगर आप नहीं देगें तो हो सकती है कि वह आपको पैसा निकालने व जमा करने से रोक दें। वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपके पास टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है।





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