पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस पर 50 लाख रुपए का बीमा भी देती हैं। इसके लिए ग्राहक को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है।
LPG यानी रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर देती है। 50 लाख रुपए तक का यह इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के कारण हादसा होने जैसे हालातों में आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है। खास बात यह है कि, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर लेने वाले सभी ग्राहकों को इस सुविधा का लाभ देती हैं।
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इसके साथ ही ग्राहक के घर पर एलपीजी सिलिंडर की वजह से हादसे में हुए जान माल के नुकसान के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है। हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी/घर को नुकसान पहुंचता है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है।
किस घटना पर कितना मिलेगा क्लेम
एलपीजी सिलेंडर पर दिया जाने वाले बीमा का क्लेम लेने का तरीका जानन के लिए आप सरकारी वेबसाइट मायएलपीजी.इन (http://mylpg.in) पर विजिट कर सकते हैं।
– दुर्घटना से पीड़ित प्रति व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।
– मौत होने पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर के रूप में प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए का क्लेम मिलता है।
– इलाज खर्च के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए दिया जाता है।
– दुर्घटना के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन और अपने LPG वितरक को इसकी जानकारी दें।
– फिर संबंधित क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हादसे के कारणों की जांच करेगी
– हादसा LPG Cylinder की वजह से हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटर अथवा एरिया ऑफिस इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देती है
– जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी में क्लेम फाइल होता है।
– ग्राहक को सीधे कंपनी में संपर्क करने की जरूरत नहीं
क्लेम हासिल करने के लिए पीड़ित को FIR की कॉपी, घायलों के इलाज के पर्चे और मेडिकल बिल के साथ-साथ मौत की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र संभाल कर रखना चाहिए।
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