भारतीय बीमा एवं नियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बजाय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले परिवहन विभाग द्वारा इस पर एक अधिसूचना जारी की गई है। यानी अगर तीन साल की अवधि के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है, तो नए निजी कार मालिक को 1000cc की कार के लिए 23 प्रतिशत अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसी के साथ नए निजी कार मालिकों को 1000cc और 1500cc के बीच इंजन क्षमता वाली कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर 11 प्रतिशत अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
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सीधे शब्दो में समझे तो MoRTH द्वारा अधिसूचित संशोधित दरों के अनुसार 1,000 cc की इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 2019-20 में 2,072 रुपये की तुलना में 2,094 रुपये की दरें लागू होंगी। इसी तरह 1,000cc और 1,500ccके बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 3,416 रुपये की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि 1,500cc से ऊपर की कारों के मालिकों के प्रीमियम में 7,897 रुपये से 7,890 रुपये की गिरावट आएगी। दोपहिया वाहनों पर बात करें तो 150cc से 350cc तक के दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350cc से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये तक होगा।
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COVID-19 महामारी के कारण दो साल की मोहलत के बाद संशोधित TP बीमा प्रीमियम 1 जून से लागू होगा। बताते चलें, कि इससे पहले TP दरों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा अधिसूचित किया गया था। लेकिन यह पहली बार है जब MoRTH ने बीमा नियामक के परामर्श से TP दरों को अधिसूचित किया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम पर 7.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि 30 किलोवाट से अधिक की इलेक्ट्रिक निजी कारों पर 1,780 रुपये का प्रीमियम लगेगा, और 30 किलोवाट से 65 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 2,904 रुपये का प्रीमियम लगेगा।
