ये हैं जरूरी डाक्यूमेंट्स
डुप्लीकेट RC की रिक्वेस्ट देने के लिए आपको कई जरूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि ओरिजनल FIR, इंश्योरेंस की कॉपी, Form 26 एप्लीकेशन की 2 कॉपी, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी जिसमें आप आधार कार्ड, बिजली या फ़ोन बिल और वोटर आईडी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रोसेस समझें
डुप्लीकेट व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के लिए सबसे पहले आपको Parivahan Sewa की वेबसाइट पर जाना है। फिर होम पेज पर जाकर आपको Online Services के सेक्शन पर क्लिक करना है,जिसमें आपको कई ऑप्टोन दिखेंगे,लेकिन आपको उसमें Vehicle Related Services टैब को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर स्टेट सेलेक्ट करें, उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली के निवासी है तो राज्य के कॉलम में दिल्ली सलेक्ट करें।
दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको Issue of Duplicate RC का ऑप्शन भी दिखेगा और आपको उस पर क्लिक करना है। फिर लॉग इन करके नया अकॉउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करें,उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपनी पहचान के लिए आपको आधार बेस्ड e Kyc ऑप्शन सेलेक्ट करना है,आधार नंबर एंटर करके OTP जेनरेट करें और OTP डालकर सबमिट क्लिक कर दें।
अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सभी स्टेप्स ठीक से करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसे पूरा करके आप फॉर्म या एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकल सकते हैं। आखिरी में आपको इस फॉर्म और जरूरी डाक्यूमेंट्स को अपने आसपास वाले RTO ऑफिस में जमा कराना होगा और साथ ही अपने व्हीकल को सर्टिफाइड कराने के लिए अप्वाइंटमेंट भी लेनी होगी।
